NAGRI press release - English & Hindi

Discussions on the Right to Keep and Bear Arms.
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NAGRI press release - English & Hindi

Post by mundaire » Tue Aug 17, 2010 8:51 am

Official NAGRI Press Release regarding the New Arms Policy & proposed amendments to the Arms Act. You'll notice we've borrowed liberally from Vikram's essay "Right to Protection" and a big note of thanks to former IFG member Shutzen for helping out with the Hindi translation :)
Ministry of Home Affairs limits right to self-defence to only VIPs & VVIPs

In January this year a bench of the Hon'able Supreme Court of India passed a landmark judgement upholding every Indian citizen's right of self defence. Ironically, during the same time period, our own government was feverishly working behind the scenes to limit the practical availability of this right to the rich & powerful elite of the country.

Right of self-defence is the justified use of force to protect oneself and one's property from criminal attack. It also extends to the use of force to protect one's fellow citizens from such an attack. Besides finding a place in our criminal & case law, it also flows from our constitutional right to life & liberty, as per Article 21 of the Indian constitution. This natural right to self-defence is not a new concept, it has been recognised wherever civilisation has existed – across all cultures and right through the ages. However, this in no way negates the states responsibility to strive to protect every citizens person, property and liberties, on the contrary this is one of the many rights of every citizen that the state is tasked with protecting.

One of the fundamental reason why we humans choose to live in a State is for protection of our rights, firstly to our right to live and then our property & other liberties. But, are we actually protected and do we feel protected? If one is to look at crime statistics from 1953-2007, a very frightening picture emerges – Murders are up 229.7%, Rapes are up by 733.8%, Kidnapping & Abduction are up 423.9%, etc. Some assume that most violent crimes take place only in rural areas, but that is not correct. Almost all the 35 major cities in India have higher crime rates than the state they are part of, with Delhi also being the rape capital of the country.

No disrespect to our men & women in khaki, but the fact is that India has one of the lowest police to population ratios in the world. On top of that lack of basic manpower, if we consider issues like the lack of proper training, equipment, resources, corruption, excessive interference by politicians, bureaucratic hindrances etc., the standards of service drastically change for the worse. Even in countries with better funded and more efficient police forces, the police is almost never at hand to prevent a violent crime while it is being committed. The fact is, no police force can be everywhere all at once, and even if alerted in time, by the time they reach, it is usually too late! The police investigates crimes after they are committed and based on how efficient they are, they can merely act as a deterrent to crime not as our personal bodyguards.

When a crime is being committed the first persons on the scene are the potential victims themselves. This is essentially why the right of self-defence is so important, as it allows law abiding citizens the legal use of force to protect themselves.

Firearms & the right of self-defence
Most violent crimes are about the equation of power in a situation. It does not take a criminologist or a professor of psychology to understand this. Almost always, violent crimes take place because the perpetrators think that there is no threat of retaliation and they can get away safely after committing the crime. They think they have an advantage over their potential victims in terms of strength, numbers, age, or sex etc., especially due to their victims’ seeming weakness and lack of willingness to strike back. There is a cost-benefit ratio analysis behind almost all crimes. When there is determined and effective resistance even the most determined of criminals want to, ultimately, make a safe getaway, living for another day to perpetrate another crime.


Faced with a determined criminal attack by a stronger adversary, how can citizens effectively defend themselves? By far the most effective tool for defending oneself against such random acts of violence, is a firearm. It immediately negates the attackers numerical/ physical superiority and the basic use of firearms can be learnt with just a few days of proper instruction. Think of it like you would insurance, you hope you never have to use it, but when the time comes you are glad you had the foresight to be prepared. Without such tools, the right of self-defence can never be an effective reality for ordinary citizens.

This fact was not lost on our freedom fighters & founding fathers, in fact throughout the freedom struggle demands were made for the right to keep & bear arms for all Indian citizens. Even the great Mahatma Gandhi spoke out against the British policy of denying Indians the right to own firearms. Post Independence, this was accorded as a Legal Right to all citizens, through the Arms Act of 1959.

However, starting in the early 1980's, through multiple amendments and changes in rules, this right has been watered down to such an extent, that unless a law abiding citizen is able to use political clout or money power, his chances of being issued an Arms License are next to zero. Even if a citizen is lucky enough to be issued an Arms License, the government policy of restricting domestic manufacture and complete ban on imports has led to a situation where ordinary self-defence type guns which are sold internationally for between ` 5,000-10,000/- are being legally retailed in India for between ` 80,000-10 lacs & above! This has been ostensibly done in the name of keeping guns out of the hands of criminals.

What they omit to mention is, that to acquire firearms, criminals do not first apply for Arms Licenses – they simply buy them off the black market, without any paperwork and at a fraction of the price of legal firearms! The most popular with criminals is perhaps the “katta”, available for as little as ` 500/-, cheap to buy and completely untraceable! This is validated by the statistics for violent crime, where legal firearms are found to be used in a minuscule number of cases.

Why then these restrictions on ordinary law abiding citizens, when criminals & terrorists face no such encumbrances? The answer is as simple as it is shocking – to deflect attention from the real issue of the government not being able to rein in violent crime & terror.

AN ILLEGAL ORDER
What is even more shocking is how the government is now moving to make the law even more elitist than it already is. Based on information obtained through an RTI application, we have been made aware of the fact that on 31st March this year the Ministry of Home Affairs issued an directive to all State/ UT Home Departments, ordering them to begin implementation of the new Arms Policy for Individuals. In total subversion of the parliamentary process this was done without first moving any amendment bill in parliament, in effect changing the law illegally through an executive order! It is only now, a full four months after the order was passed, that the Ministry is seeking to have amendments passed in parliament that will legalise this patently illegal order of the Ministry.

Amongst other aspects, this new policy makes it mandatory for any arms applicant to first prove “verifiable” threat to their life before a license will be issued – ensuring that only those in the VIPs/ VVIPs category will ever be issued licenses. Furthermore, from now on, All India valid licenses will only be issued to a select class of VIPs/ VVIPs, in effect creating a class system within the law and telling ordinary law abiding citizens that their need for protection is limited to the borders of their home state/ district. There are also several other points within the new policy which will do nothing but lead to increased harassment of citizens and more corruption.

The fact that these laws & policies leave citizens ever more vulnerable to attack, seems to be of little import to our policy makers.

Why should I be concerned?
If you think that all of these numbers & statistics do not have any bearing upon your life, please consider these scenarios: You are a call centre employee returning home in the middle of the night and are attacked by muggers, or you are a retired pensioner and armed dacoits break into your house. Perhaps, you are a housewife, alone with young children, and accosted by opportunistic malefactors, or you are, a businessman and a gang of robbers wants to rid you off your life long savings. You could be a parent of a darling child, whom someone wanted to kidnap right in front of your eyes for ransom, or you are a young girl in danger of a violent rape. The list of violent dangers that befall many across India is endless, and the chances of protection if such crimes are attempted against you are very limited.

In stead of changing the law to make the process of obtaining an Arms License (and thus the means to effective self-defence) transparent, objective & free of fear or favour, our government is taking the opposite path - by limiting the availability of the tools for effective self-defence to an elite segment of society, while leaving the vast majority of citizens defenceless and at the mercy of all manner of criminals.

One can only speculate as to how things may have turned out on 26/11 in Mumbai, had only 20% of the victims been armed and able to protect themselves.

The National Association for Gun Rights India
http://www.gunowners.in
And in Hindi
सरकार ने स्वयं-सुरक्षा को अमीर और शक्तिशाली नागरिकों तक सीमित किया

इस वर्ष जनवरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी स्वयं-सुरक्षा का अधिकार है | शर्म कि बात यह है कि इसी दौरान हमारी अपनी सरकार ने इस अधिकार को व्यावहारिक रूप से अमीर और शक्तिशाली नागरिकों तक ही सीमित करने कि ओर कदम उठाये |

स्वयं-सुरक्षा का अधिकार हर नागरिक को यह हक़ देता हैं कि वह अपने और अपनी संपति को अपराधिक हमले से बचाने के लिए पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सके | यह अधिकार केवल स्वयं-सुरक्षा तक ही सिमित नहीं है , यह नागरिकों को एक दुसरे कि मदद करने का भी हक़ प्रदान करता हैं | हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि भारतीय नागरिको को कायर नहीं होना चाहिए और डट कर अपराधियों का सामना करना चाहिए | यह अधिकार केवल कोर्टों और नियमों तक ही सिमित नहीं हैं , हमारे संविधान का अनुक्षेद 21 हर नागरिक के जीवन और आज़ादी के अधिकार को पूरी तरह से पहचानता हैं | ना ही यह कोई नई धाररणा है , यह अधिकार हर युग और हर सभ्यता में नागरिकों का एक मूल हक़ माना गया हैं | इस अधिकार का यह मतलब नहीं है कि सरकार हर नागरिक के जीवन, आज़ादी और अधिकारों कि सुरक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाये, बल्कि यह उन सब अधिकारों में से है जिन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हर सरकार पर हैं |

नागरिकों कि हर सरकार से जो उमीदें रहती हैं, उन में से एक प्रथम उम्मीद यह है कि सरकार हर नागरिक कि जान, माल और अधिकारों कि सुरक्षा करेगी | क्या हमारे नागरिक सुरक्षित हैं ? और क्या वह सुरक्षित महसूस करतें हैं ? अगर हम 1953 - 2007 तक के हिंसक अपराधों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक खोफ्नाक चित्र दिखाई पड़ता हैं , खूनी हमलों में 229.7% का इजाफा, बलात्कारों में 733.8% का इजाफा, अपहरणों में 423.9% का इजाफा, आदि | कुछ लोगों का मानना है कि हिंसक वारदात गाँव या छोटे कस्बों में ही ज्यादा संख्या में होती हैं, यह केवल एक भ्रम है | भारत के 35 मुख्य शहरों में आपने प्रान्तों से ज्यादा हिंसक घटनायें घटी हैं और राजधानी दिल्ली में तो देश कि सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनायें रिपोर्ट होती हैं |

हम अपने बहादुर पुलिसकर्मियों का निरादर नहीं करना चाहते, मगर सच तो यह है कि भारत में जनसँख्या अनुसार पूरे संसार में सब से कम पुलिसकर्मियों कि संख्या है | पुलिसकर्मियों कि कम संख्या, उसके ऊपर अछि ट्रेनिंग न होना और ज़रूरी उपकरणों का अभाव , डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार और नेता और अधिकारिओं का हस्तक्षेप, इन सब के रहते कोई आश्चर्य कि बात नहीं है कि हमारी पुलीस भारतीय नागरिकों कि सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है | जिन देशों में सबसे सक्षम पुलिस मानी जाती हैं, उनमें भी पाया गया हैं कि मोकाए वारदात पर पुलिस कभी भी समय पर नहीं पहुँच पाती | सच तो यह है कि कोई भी पुलिस फोर्स हर समय हर जगह नहीं हो सकती और रिपोर्ट के बाद जब तक वह मौके पर पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती हैं | पुलिस अपराध के बाद उसकी छान बीन तो कर सकती हैं, मगर यह संभव नहीं कि पुलिस हर नागरिक को अंगरक्षक मोहिया कराये |

मोकाए वारदात पर सबसे पहले पीड़ित नागरिक ही मौजूद होता हैं, इसीलिए स्वयं-सुरक्षा का अधिकार हर सभ्यता और हर युग में एक मूल अधिकार माना गया हैं |

शस्त्र और स्वयं-सुरक्षा का अधिकार
अपराधी हमेशा यह सोच कर अपराध करता है कि वह बच के निकल पायेगा | वह सोचता है कि वह पीड़ित का किसी भी तरह से लाभ उठा सकता है क्योंकि अपराधी हमले से पहले पीड़ित से अधिक ताकत (संख्या, अस्त्र शस्त्र, लिंग, आदि ) कि तैयारी कने के बाद ही वह हमला करता है | अगर हमला करने पर पीड़ित अपराधी का डट के मुकाबला कर पाए तो पाया गया है कि ज्यादातर हमलावर मोके से भाग पड़ते हैं | यह मुकाबला तभी संभव है जब अपराधी और पीड़ित की शक्ति बराबर हो | मगर दुसरी ओर पीड़ित को न तो पहले से अपराधिक हमले कि कोई सूचना होती है और न ही उसपर हमलावरों से ज्यादा तैयारी या ताकत होती है | ऐसे में पीड़ित नागरिक पर सिर्फ एक ही उपाए बचता है , और वह यह कि वह नागरिक अपने बचाव के लिए बंदूक का सही उपयोग करे | केवल बंदूक ही एक ऐसा यन्त्र है , जिसके सही उपयोग से पीड़ित नागरिक हमलावरों के ज्यादा संख्या और ताकत का डट के सामना कर सकता है | इन का सही और सुरक्षित प्रयोग कुछ ही दिनों कि ट्रेनिंग में सीखा जा सकता है | बंदूकों को हम एक तरह के बीमा कि तरह सोच सकते हैं , हम बीमा लेते समय सोचते हैं कि हमे इसका कभी प्रयोग न करना पडे - मगर समय आने पर यह हमारे सुरक्षा कवच कि तरह काम आता है | बिना बंदूकों के, बिना अपराधियों का मुकाबला करने के यंत्रों के , नागरिकों के स्वयं-सुरक्षा का अधिकार का कोई महत्व नहीं रह जाता | यह केवल रह जाते है एक कागज़ के टुकडे पर लिखे हुए कुछ शब्द |

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को इस मूल सत्य कि अच्छी तरह से पहचान थी | पूरे स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान हर नागरिक को शस्त्र रखने के अधिकार की मांग की जाती गई | यहाँ तक कि महात्मा गाँधी ने कहा था कि ब्रिटिश राज के कूकर्मों में से सबसे बुरा कर्म इतिहास इसे ही मानेगा कि उन्होने भारतीय नागरिकों से उनका शस्त्र रखने का मूल अधिकार छीन लिया | आख़िरकार शस्त्र अधिनियम 1959 में इस अधिकार को कानूनी तौर पर मान्यता दी गई और यह सोचा गया था कि ब्रिटिश राज के 200 वर्ष कि नाइंसाफी का हो गया अंत |

लेकिन कडवा सच तो यह हैं कि 1980 के दशक के दौरान से लेकर अब तक इस शस्त्र अधिनियम में किए गय फेरबदल कि वजह से इस अधिकार को नागरिकों से दुबारा छीना जा रहा हैं | आज के समय में, किसी भी नागरिक को शस्त्र का लाइसेंस बनवाने के लिए या तो किस्सी नेता से सिफारिश या किसी अधिकारी कि जेब गरम करने कि ज़रुरत पड़ती हैं | अगर किसी नागरिक को शस्त्र लाइसेंस मिल भी जाए, सरकार कि नीति ऐसी बनी हुई हैं, कि स्वयं-सुरक्षा के लिए बनी सामान्य बन्दूक जो अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में केवल रु 5,000 से 10,000/- तक में मिल जाती हैं, वह भारत में रु 80,000 से 10 लाख, या उससे भी ज्यादा में बिकतीं हैं |

सरकार कहती रही हैं कि यह नीतियाँ शस्त्रों को बदमाशों के हाथ से दूर रखने के लिए लागू की गई हैं | जब कि सच तो यह हैं कि कोई भी बदमाश न तो लाइन में लग कर शस्त्र के लाइसेंस कि अर्जी लगा रहा हैं और न ही उन्हे इन नीतियों से हथियार खरीदने में कोई परेशानी हो रही है | जबकि आम नागरिक को पहले बाबुओं और पुलिस से जूंझकर लाइसेंस लेना पड़ता है और फिर लाइसेंसी हथियार को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे जुटाने पड़ते हैं, बदमाशों पर न तो लाइसेंस कि रोक टोक है और उन्हें हथियार भी बहुत कम रुपियों में मिल जाते हैं - सब को मालूम है कि देसी कट्टे केवल रु 500 में भी मिल जाते हैं | सरकार के आंकडे भी यही खुलासा करते हैं - कि अपराध कि वारदातों में लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल ना के बराबर है |

प्रशं यह उठता है - जब बदमाशों और आतंकवादियों के हथियारों पर कोई रोक टोक संभव नहीं, तो आम नागरिक पर यह रोक टोक क्यों ? उत्तर जितना सरल है उतना ही शर्मनाक - यह सब सिर्फ इसलिये किया जा रहा हैं ताकि जनता का ध्यान बटा कर यह बात छुपायी जा सके कि सरकार अपराध और आतंक को काबू करने में कितनी असफल है | इन नियमों का मतलब सिर्फ सब कि नज़र में धूल झोंकना हैं और इन्ही कि वजह से हमारे नागरिक अब पूरी तरह से अपराधियों के रहमोकरम पर हैं |

गैर कानूनी आदेश
आश्चर्य की बात तो यह है कि अब हमारी सरकार इन नियमों को बदल के पूरी तरहां से VIPयों के ही हक़ में करना चाहती हैं | RTI के द्वारा पता लगाया गया हैं कि 31 मार्च 2010 को केंद्रीय ग्रह मंत्रालय ने हर प्रान्त के होम डिपार्टमेंट को नई शस्त्र नीति लागू करने का एक फरमान जारी किया है | हमारे संविधान और संसद का मज़ाक बनाते हुए केंद्रीय ग्रह मंत्रालय ने संसद के बनाये हुए शस्त्र कानून को महज़ एक फरमान के द्वारा बदल दिया | इस गैर कानूनी फरमान को जरी करने के पूरे चार महीने बीतने के बाद अब सुनने में आ रहा हैं कि केंद्रीय ग्रह मंत्रालय इसे कानूनी रूप देने के लिए संसद में पेश करने कि सोच रहा हैं |

नई नीति , जिसे केंद्रीय ग्रह मंत्रालय द्वारा कानून का रूप दिया जा रहा हैं , के अनुसार किसी भी नागरिक को तब तक शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया जायेगा , जब तक वह अपनी जान पर कोई गहरा खतरे का सबूत नहीं दे पाए | सोचने वाली बात हैं कि किसी के साथ कोई हादसे या दुर्घटना पहले बता कर तो नहीं होती | ऐसा लगता हैं कि केंद्रीय ग्रह मंत्रालय चाहता है कि अबसे सिर्फ VIPयों को ही शस्त्र लाइसेंस दिया जाये | इस नई नीति का VIP और VVIPयों कि ओर रुख सिर्फ यहीं तक सिमित नहीं हैं , नई नीति के अनुसार अब कानूनी तौर पर एक नए प्रकार का जातिवाद बनाया गया है | अबसे राज्यों के होम डिपार्टमेंट को सिर्फ नीति में निर्धारित VIP और VVIPयों को "आल इण्डिया" शस्त्र लाइसेंस जारी करने का हक़ होगा | आम नागरिक को "आल इण्डिया" शस्त्र लाइसेंस को पाने के लिए अब केंद्रीय ग्रह मंत्रालय के द्वार खटकाने पड़ेंगे , ठीक उसी तरह जैसे "प्रोहिबितेद बोर" शस्त्र लाइसेंस के लिए आजकल करना पड़ता हैं | इस नीति में और भी कई ऐसे नए नियम है जो कि सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा और नागरिकों को परेशानी ही देंगे |

इन नीतियों से हमारे आम नागरिक अब अपराधियों और आतंकवादियों के लिए और भी आसान शिकार बन जाएंगे, मगर ऐसा लगता है कि इस सरकार को आम नागरिकों कि कोई चिंता नहीं हैं |

हमे क्यों चिंतित होना चाहिए
अगर आप को लगता हैं कि इस नई सरकारी नीति का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो एक बार दुबारा सोचिये इन स्तिथियों पर :-
आप एक कौल सेंटर में काम करते हैं और देर रात घर आते समय आप को बदमाश घेर लेते हैं, या फिर आप एक रिटायर्ड नागरिक हैं और आप के घर में चोर घुस आते हैं | शायद आप एक गृहिणी हैं, अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली , जब कई अनजान दरवाज़ा तोड़ के अन्दर घुस आते हैं, या शायद आप एक व्यापारी हैं और डकैत आप कि जीवन भर कि पूँजी लूटना चाहतें हैं | आप किसी बच्चे के माँ या बाप हो सकते हैं , जिस नन्हे को कोई आप कि आँखों के सामने अगवा करने कि कोशिश करता हैं , या आप कोई कुँवारी कन्या हैं , जिस पर कोई जोर जबरदस्ती करना चाहता हैं | हमारे नागरिक न जाने ऐसे कितने खतरों का सामना हर रोज़ करते हैं , और अगर ऐसी कोई घटना आप के साथ घटे तो बचाव के साधन बहुत कम हैं |

आम नागरिकों के लिए शस्त्र लाइसेंस को प्राप्त करने के तरीके को सामान्य, भ्रष्टाचार मुक्त और सरल बनाके उन को सही मायने में नागरिकों को स्वयं-सुरक्षा का अधिकार दिलाने कि जगह, हमारी सरकार शास्त्रों को केवल अमीरों और ताकतवरों तक ही सीमीत करना चाहती हैं | आम आदमी के हाथों से स्वयं-सुरक्षा के साधन छीन के उसे अपराधियों का आसान शिकार बनाया जा रहा हैं |

हम अनुमान लगा सकते हैं कि 26/11 को मुंबई में अगर चन्द नागरिकों पर अपनी स्वयं-सुरक्षा करने के लिए शस्त्र होते, तो शायद इतने मासूमों कि जाने नहीं जाती |

नेशनल एसोसिएशन फॉर गन्स राइट्स इंडिया
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Members are requested to circulate this widely, especially to anyone you may know in the media. If any of you can help out, translations to other Indian languages would be great!

Cheers!
Abhijeet
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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by hvj1 » Tue Aug 17, 2010 9:10 am

:cheering:

m24
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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by m24 » Tue Aug 17, 2010 10:22 am

Great work, NAGRI team. Forwarding it on mail to my near and dear ones. Can the Press release be uploaded onto the site, under a new button of Press. We may also add (with permission) all the links from the news articles that talk about Gun rights in India and NAGRI.

Regards
Jeff Cooper advocated four basic rules of gun safety:
1) All guns are always loaded. Even if they are not, treat them as if they are.
2) Never let the muzzle cover anything you are not willing to destroy.
3) Keep your finger off the trigger till your sights are on the target.
4) Identify your target, and what is behind it.

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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by goodboy_mentor » Tue Aug 17, 2010 10:38 am

Excellent, sending it to all in my mailing list.
"If my mother tongue is shaking the foundations of your State, it probably means that you built your State on my land" - Musa Anter, Kurdish writer, assassinated by the Turkish secret services in 1992

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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by vkjalan » Tue Aug 17, 2010 10:41 am

Facilitating to get it published in Times of India.

Anand
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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by Anand » Tue Aug 17, 2010 11:16 am

:D and about time too!
Regards,
Anand

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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by shooter » Tue Aug 17, 2010 1:27 pm

WELL DONE!! :clap: :clap:

Is it ready for release? There are a few spelling mistakes in the hindi bit. Dont want hindi readers to think we dont know the national language. If you give me a few days i can even 'tweak up' the hindi words. But please change the following spelling mistakes using a suitable software.

If not possible, i am happy to list them and suggest the correct ones.

I would also advise use of more 'newspaper' language i.e. less urdu words and more hindi words.

Personally no problem but reading the hindi newspapers, thats the way they are printed. As mentioned before im happy to fine tune those words.

all in all a great effort. Hope no one takes this as a criticism.
You want more gun control? Use both hands!

God made man and God made woman, but Samuel Colt made them equal.

One does not hunt in order to kill; on the contrary, one kills in order to have hunted. by Jose Gasset.

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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by mundaire » Tue Aug 17, 2010 2:05 pm

Please do point out the spelling mistakes, my Hindi skills leave much to be desired and I would really appreciate the help! :oops:

Cheers!
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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by Virendra S Rathore » Tue Aug 17, 2010 7:30 pm

mundaire wrote:Please do point out the spelling mistakes, my Hindi skills leave much to be desired and I would really appreciate the help! :oops:
Cheers!
Abhijeet
:lol: ...
Anyways, my Hindi is not too bad. But typing Hindi on keyboard ?? ... :roll: .. will try :)
Nice article by the way.
Virendra S Rathore

To Take my gun away for I might kill someone is just like cutting my throat for I might yell "Fire !!" in a crowded theatre ..

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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by Virendra S Rathore » Tue Aug 17, 2010 10:48 pm

Alright, I could do only this much till now. Spelling corrections and some sentence formation changes etc are there. If anyone could review, please do so.
In case rest of the part isn't taken up by others, I will continue tomorrow.

सरकार ने आत्म-रक्षा को अमीरों और शक्तिशाली नागरिकों तक सीमित किया
इस वर्ष जनवरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी आत्म-रक्षा का अधिकार है | शर्म की बात यह है कि इसी दौरान हमारी अपनी सरकार ने इस अधिकार को व्यावहारिक रूप से अमीर और शक्तिशाली नागरिकों तक ही सीमित करने की ओर कदम उठाये |

आत्म-रक्षा का अधिकार हर नागरिक को यह हक़ देता हैं कि वह अपने और अपनी संपति को अपराधिक हमले से बचाने के लिए पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सके | यह अधिकार केवल आत्म-रक्षा तक ही सिमित नहीं है , यह नागरिकों को एक दुसरे की मदद करने का भी अधिकार प्रदान करता हैं | सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि भारतीय नागरिको को कायर नहीं होना चाहिए और डट कर अपराधियों का सामना करना चाहिए | यह अधिकार केवल कोर्टों और नियमों तक ही सिमित नहीं हैं , हमारे संविधान का अनुक्षेद 21 हर नागरिक के जीवन और आज़ादी के अधिकार को पूरी तरह से पहचानता हैं और मान्यता देता है| यह कोई नई धारणा नही है , यह हर युग और हर सभ्यता में नागरिकों का एक अधिकार हक़ माना गया हैं | इस अधिकार का यह मतलब यह नहीं है कि सरकार हर नागरिक के जीवन, आज़ादी और अधिकारों की सुरक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाये, बल्कि यह अधिकार उन सब अधिकारों में से है जिनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हर सरकार पर हैं |

जनता की हर सरकार से जो उम्मीदें रहती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार हर नागरिक के जान, माल और अधिकारों की सुरक्षा करेगी | क्या हमारे नागरिक सुरक्षित हैं ? और क्या वे सुरक्षित महसूस करतें हैं ? अगर हम 1953 - 2007 तक के हिंसक अपराधों के आंकड़ों पर नज़र डालें जो कि सरकारी हैं , तो एक खोफ्नाक चित्र दिखाई पड़ता हैं | खूनी हमलों में 229.7% का इजाफा, बलात्कारों में 733.8% का इजाफा, अपहरणों में 423.9% का इजाफा आदि | कुछ लोगों का मानना है कि हिंसक वारदातें गाँव या छोटे कस्बों में ही ज्यादा होती हैं, पर यह केवल एक भ्रम है | भारत के 35 मुख्य शहरों में अपने राज्यों से ज्यादा हिंसक घटनायें घटी हैं और राजधानी दिल्ली में बलात्कार के आँकड़ों ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं |

समस्या के लिए हमारे जुझारू पुलिसकर्मी सीधे और पूरे तौर पर ज़िम्मेदार नहीं है, मगर सच तो यह है कि भारत में पुलिस : जनसँख्या अनुपात दुनिया के सबसे कमज़ोर अनुपातों में से है | पुलिसकर्मियों की कम संख्या, उस पर अच्छा प्रशिक्षण न होना और ज़रूरी उपकरणों का अभाव , विभागों में भ्रष्टाचार और नेताओं व अधिकारिओं का हस्तक्षेप, इन सब के रहते कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी पुलिस नागरिकों की सुरक्षा करने में नियमित रूप से विफल रही है | जिन देशों की पुलिस सबसे सक्षम मानी जाती हैं, उनमें भी पाया गया हैं कि घटनास्थल पर पुलिस कभी भी समय पर नहीं पहुँच पाती | ये कोई रहस्य नहीं है कि कोई भी पुलिस दल हर समय हर जगह नहीं हो सकता और सूचना मिलने पर जब तक वे मौके पर पहुंचते हैं, तब तक जान-माल के नुकसान से बहुत देर हो चुकी होती हैं | पुलिस अपराध के बाद उसकी छान बीन तो कर सकती हैं, मगर यह संभव नहीं कि पुलिस यूँ हर नागरिक की अंगरक्षक बन जाए कि किसी के साथ कभी कोई अपराध होने ही ना दे |

किसी भी घटनास्थल पर सबसे पहले चोट खाने वाला पीड़ित इस देश का नागरिक ही होता हैं, कोई बड़ा आदमी नही | इसीलिए आत्म-रक्षा का अधिकार हर सभ्यता और हर युग में एक मूल अधिकार माना गया हैं, जिसकी रक्षा लोगों ने हर कीमत पर की है, आतताइयों से भी और सरकारों से भी|

शस्त्र और आत्म-रक्षा का अधिकार
अपराधी हमेशा यह सोच कर अपराध करता है कि वह बिना हानि बच के निकल जाएगा | वह सोचता है कि वह पीड़ित के विरुद्ध कुछ भी कर सकता है क्योंकि अपराधी हमले से पहले तैयारी आदि द्वारा पीड़ित से अपना पलड़ा भारी करता है (संख्या, अस्त्र-शस्त्र, लिंग, आदि के मायनों में) और हावी होने पर ही वो हमला करता है | अगर हमला होने पर पीड़ित अपराधी का डट के मुकाबला कर पाए तो पाया गया है कि ज्यादातर हमलावर हड़बड़ा कर भाग पड़ते हैं | यह मुकाबला तभी संभव है जब अपराधी और पीड़ित की शक्ति बराबर हो | मगर सोचने की बात ये है कि पीड़ित को तो न पहले से अपराधिक हमले की कोई सूचना होती है और ना ही उसके पास हमलावरों से ज्यादा तैयारी या ताकत होती है | ऐसे में मुसीबत में फँसे नागरिक के पास सिर्फ एक ही उपाए बचता है , और वो ये है कि नागरिक अपने बचाव के लिए बंदूक का सही उपयोग करे | केवल बंदूक ही एक ऐसा शस्त्र है जिसके सही उपयोग से संकटग्रस्त नागरिक हमलावरों के ज्यादा संख्या और ताकत में होने पर भी डट के सामना कर सकता है | इन का सही और सुरक्षित प्रयोग कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग में सीखा जा सकता है | बंदूकों को हम एक प्रकार के बीमा की तरह सोच सकते हैं , हम बीमा लेते समय उम्मीद करते हैं कि हमे इसका कभी प्रयोग न करना पडे - मगर समय आने पर यह हमारे सुरक्षा कवच की तरह काम आता है | बिना बंदूकों व शस्त्रों के, बिना अपराधियों का मुकाबला करने की क्षमता के , नागरिकों के आत्म-रक्षा के अधिकार का कोई महत्व नहीं रह जाता | बिना प्रयोग के माध्यम के, ये अधिकार केवल एक कागज़ पर लिखे कुछ शब्द भर रह जाते है|

हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस मूल सत्य को अच्छी तरह से पहचानते थे | पूरे स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान हर नागरिक को शस्त्र रखने के अधिकार देने की मांग की जाती गई | यहाँ तक कि अहिंसा की मूर्ति महात्मा गाँधी ने स्वयं अपनी जीवनी में कहा था कि ब्रिटिश राज के कूकर्मों में सबसे बुरा कर्म इतिहास इसे ही मानेगा कि उन्होने एक संपूर्ण राष्ट्र से उसका शस्त्र रखने का मूल अधिकार ही छीन लिया | आख़िरकार शस्त्र अधिनियम 1959 में इस अधिकार को कानूनी तौर पर मान्यता दी गई और यह सोचा गया था कि ब्रिटिश राज के 200 वर्ष की नाइंसाफी का अंत हो गया |

पर संविधान द्वारा प्रत्याभूत इस मूल अधिकार के हनन का सिलसिला भी जल्दी ही शुरू हो गया | 1980 के दशक से लेकर अब तक बार बार शस्त्र अधिनियम में चालाकी से किए गये फेरबदल के ज़रिए इस अधिकार को नागरिकों से दुबारा छीना जा रहा हैं | आम जनता के लिए स्वयं सुरक्षा को सहज बनाने के इस अधिकार को दुष्कर करने क बाद उसके क्रियान्वयन में पुलिस व सरकारी विभागों का रवैया बंदूक के लाइसेंस को आम आदमी के लिए असंभव बना चुका है | आज के समय में, किसी भी नागरिक को शस्त्र का लाइसेंस बनवाने के लिए या तो किसी नेता से सिफारिश या किसी अधिकारी की जेब गरम करनी पड़ती हैं | अगर नागरिक को शस्त्र लाइसेंस मिल भी जाए, सरकार की नीति ऐसी बनी हुई हैं, कि आत्म-रक्षा के लिए बनी सामान्य बन्दूक जो अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में केवल रु 5,000 से 10,000/- तक में मिल जाती हैं, वह भारत में रु 80,000 से 10 लाख, या उससे भी ज्यादा में बिकतीं हैं |

सरकार कहती रही हैं कि यह नीतियाँ शस्त्रों को बदमाशों के हाथ से दूर रखने के लिए लागू की गई हैं | जबकि वास्तविकता में कोई भी बदमाश न तो राशन की तरह लाइन में लग कर शस्त्र के लाइसेंस की अर्जी लगा रहा हैं और न ही उन्हे इन नीतियों से हथियार खरीदने में कोई परेशानी हो रही है | अपराधी तो अपना हथियार कालाबाज़ारी से हासिल करता है ताकि इसका पुलिस को पता भी ना लगे , जबकि आम नागरिक को पहले बाबुओं और पुलिस से जूंझकर लाइसेंस लेना पड़ता है और फिर लाइसेंसी हथियार को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे जुटाने पड़ते हैं, बदमाशों पर न तो लाइसेंस की रोक टोक है और उन्हें हथियार भी बहुत कम रुपियों में मिल जाते हैं - सब को मालूम है कि देसी कट्टे केवल रु 500 में भी मिल जाते हैं | खुद सरकार के आंकडे भी यही खुलासा करते हैं - कि अपराध की वारदातों में लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल ना के बराबर है |

सवाल यह उठता है कि जब बदमाशों और आतंकवादियों के हथियारों पर कोई रोक टोक संभव नहीं, तो सीधे उनकी ज़द में आने वाले आम नागरिक पर यह रोक टोक क्यों ? उत्तर जितना सरल है उतना ही शर्मनाक - यह सब सिर्फ इसलिये किया जा रहा हैं ताकि जनता का ध्यान बटा कर यह बात छुपायी जा सके कि सरकार अपराध और आतंक को काबू करने में कितनी असफल है | इन नियमों का उद्देश्य सिर्फ सबकी नज़रों में धूल झोंकना हैं और इन्ही की वजह से हमारे निहत्थे नागरिक अब पूरी तरह से अपराधियों के रहमोकरम पर हैं |

Take Care
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To Take my gun away for I might kill someone is just like cutting my throat for I might yell "Fire !!" in a crowded theatre ..

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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by Sakobav » Wed Aug 18, 2010 6:10 am

Welldone Abhijeet et al and Rathore

Cheers

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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by Virendra S Rathore » Wed Aug 18, 2010 4:27 pm

Done. Please review. Got tempted a lot to add, but lets save it for later .. can't make it too long after all :)
सरकार ने आत्म-रक्षा को अमीरों और शक्तिशाली नागरिकों तक सीमित किया
इस वर्ष जनवरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी आत्म-रक्षा का अधिकार है | शर्म की बात यह है कि इसी दौरान हमारी अपनी सरकार ने इस अधिकार को व्यावहारिक रूप से अमीर और शक्तिशाली नागरिकों तक ही सीमित करने की ओर कदम उठाये |

आत्म-रक्षा का अधिकार हर नागरिक को यह हक़ देता हैं कि वह अपने और अपनी संपति को अपराधिक हमले से बचाने के लिए पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सके | यह अधिकार केवल आत्म-रक्षा तक ही सिमित नहीं है , यह नागरिकों को एक दूसरे की मदद करने का भी अधिकार प्रदान करता हैं | सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि भारतीय नागरिको को कायर नहीं होना चाहिए और डट कर अपराधियों का सामना करना चाहिए | यह अधिकार केवल कोर्टों और नियमों तक ही सीमित नहीं हैं , हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक के जीवन और आज़ादी के अधिकार को पूरी तरह से पहचानता हैं और मान्यता देता है| यह कोई नई धारणा नही है , यह हर युग और हर सभ्यता में नागरिकों का एक अधिकार माना गया हैं | इस अधिकार का यह मतलब यह नहीं है कि सरकार हर नागरिक के जीवन, आज़ादी और अधिकारों की सुरक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाये, बल्कि यह अधिकार उन सब अधिकारों में से है जिनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हर सरकार पर हैं |

जनता की हर सरकार से जो उम्मीदें रहती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार हर नागरिक के जान, माल और अधिकारों की सुरक्षा करेगी | क्या हमारे नागरिक सुरक्षित हैं ? और क्या वे सुरक्षित महसूस करतें हैं ? अगर हम 1953 - 2007 तक के हिंसक अपराधों के आंकड़ों पर नज़र डालें जो कि सरकारी हैं , तो एक भयावह चित्र दिखाई पड़ता हैं | खूनी हमलों में 229.7% की वृद्धि, बलात्कारों में 733.8% की वृद्धि, अपहरणों में 423.9% की वृद्धि आदि | कुछ लोगों का मानना है कि हिंसक वारदातें गाँव या छोटे कस्बों में ही ज्यादा होती हैं, पर यह केवल एक भ्रम है | भारत के 35 मुख्य शहरों में अपने राज्यों से ज्यादा हिंसक घटनायें घटी हैं और राजधानी दिल्ली में बलात्कार के आँकड़ों ने तो सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं |

समस्या के लिए हमारे जुझारू पुलिसकर्मी सीधे और पूरे तौर पर ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन चाहे खुद पुलिस अनुसंधान एवम विकास ब्यूरो की जाँच के परिणाम देखें या संयुक्त राष्ट्र के | भारत में पुलिस : जनसँख्या अनुपात दुनिया के सबसे कमज़ोर अनुपातों में से है | पुलिसकर्मियों की कम संख्या, उस पर अच्छा प्रशिक्षण न होना और ज़रूरी उपकरणों का अभाव , विभागों में भ्रष्टाचार और नेताओं व अधिकारियों का हस्तक्षेप, इन सब के रहते कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी पुलिस नागरिकों की सुरक्षा करने में नियमित रूप से विफल रही है | जिन देशों की पुलिस सबसे सक्षम मानी जाती हैं, उनमें भी पाया गया हैं कि घटनास्थल पर पुलिस कभी भी समय पर नहीं पहुँच पाती | ये कोई रहस्य नहीं है कि कोई भी पुलिस दल हर समय हर जगह नहीं हो सकता और सूचना मिलने पर जब तक वे मौके पर पहुंचते हैं, तब तक जान-माल के नुकसान से बहुत देर हो चुकी होती हैं | पुलिस अपराध के बाद उसकी छान बीन तो कर सकती हैं, मगर यह संभव नहीं कि पुलिस यूँ हर नागरिक की अंगरक्षक बन जाए कि किसी के साथ कभी कोई अपराध होने ही ना दे |

किसी भी घटनास्थल पर सबसे पहले चोट खाने वाला पीड़ित इस देश का नागरिक ही होता हैं, कोई बड़ा आदमी नही | इसीलिए आत्म-रक्षा का अधिकार हर सभ्यता और हर युग में एक मूल अधिकार माना गया हैं, जिसकी रक्षा के लिए लोगों ने संघर्ष किया है, आतताइयों से भी और सरकारों से भी|

शस्त्र और आत्म-रक्षा का अधिकार
अपराधी हमेशा यह सोच कर अपराध करता है कि वह बिना हानि बच के निकल जाएगा | वह सोचता है कि वह पीड़ित के विरुद्ध कुछ भी कर सकता है क्योंकि अपराधी हमले से पहले तैयारी आदि द्वारा पीड़ित से अपना पलड़ा भारी करता है (संख्या, अस्त्र-शस्त्र, लिंग, आदि के मायनों में) और हावी होने पर ही वो हमला करता है | अगर हमला होने पर पीड़ित अपराधी का डट के मुकाबला कर पाए तो पाया गया है कि ज्यादातर हमलावर हड़बड़ा कर भाग पड़ते हैं | यह मुकाबला तभी संभव है जब अपराधी और पीड़ित की शक्ति बराबर हो | मगर सोचने की बात ये है कि पीड़ित को तो न पहले से अपराधिक हमले की कोई सूचना होती है और ना ही उसके पास हमलावरों से ज्यादा तैयारी या ताकत होती है | ऐसे में मुसीबत में फँसे नागरिक के पास सिर्फ एक ही उपाए बचता है , और वो ये है कि नागरिक अपने बचाव के लिए बंदूक का सही उपयोग करे | केवल बंदूक ही एक ऐसा शस्त्र है जिसके सही उपयोग से संकटग्रस्त नागरिक हमलावरों के ज्यादा संख्या और ताकत में होने पर भी डट के सामना कर सकता है | इन का सही और सुरक्षित प्रयोग कुछ ही दिनों के प्रशिक्षण से सीखा जा सकता है | बंदूकों को हम एक प्रकार के बीमा की तरह सोच सकते हैं , हम बीमा लेते समय आशा करते हैं कि हमे इसका कभी प्रयोग न करना पडे - मगर समय आने पर यह हमारे सुरक्षा कवच की तरह काम आता है | बिना बंदूकों व शस्त्रों के, बिना अपराधियों का मुकाबला करने की क्षमता के , नागरिकों के आत्म-रक्षा के अधिकार का कोई महत्व नहीं रह जाता | बिना प्रयोग के माध्यम के, ये अधिकार केवल एक कागज़ पर लिखे कुछ शब्द भर रह जाते है|

हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस मूल सत्य को अच्छी तरह से पहचानते थे | पूरे स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान हर नागरिक को शस्त्र रखने के अधिकार देने की मांग की जाती गई | यहाँ तक कि अहिंसा की मूर्ति महात्मा गाँधी ने स्वयं अपनी जीवनी में कहा था कि ब्रिटिश राज के कुकर्मो में सबसे बुरा कर्म इतिहास इसे ही मानेगा कि उन्होने एक संपूर्ण राष्ट्र से उसका शस्त्र रखने का मूल अधिकार ही छीन लिया | आख़िरकार शस्त्र अधिनियम 1959 में इस अधिकार को कानूनी तौर पर मान्यता दी गई और यह सोचा गया था कि ब्रिटिश राज के 200 वर्ष की नाइंसाफी का अंत हो गया |

पर संविधान द्वारा प्रत्याभूत इस मूल अधिकार के हनन का सिलसिला भी जल्दी ही शुरू हो गया | 1980 के दशक से लेकर अब तक बार बार शस्त्र अधिनियम में चालाकी से किए गये फेरबदल के ज़रिए इस अधिकार को नागरिकों से दुबारा छीना जा रहा हैं | आम जनता के लिए स्वयं सुरक्षा को सहज बनाने के इस अधिकार को दुष्कर करने क बाद उसके क्रियान्वयन में पुलिस व सरकारी विभागों का रवैया बंदूक के लाइसेंस को आम आदमी के लिए असंभव बना चुका है | आज के समय में, किसी भी नागरिक को शस्त्र का लाइसेंस बनवाने के लिए या तो किसी नेता से सिफारिश या किसी अधिकारी की जेब गरम करनी पड़ती हैं | अगर नागरिक को शस्त्र लाइसेंस मिल भी जाए, सरकार की नीति ऐसी बनी हुई हैं, कि आत्म-रक्षा के लिए बनी सामान्य बन्दूक जो अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में केवल रु 5,000 से 10,000/- तक में मिल जाती हैं, वह भारत में रु 80,000 से 10 लाख, या उससे भी ज्यादा में बिकतीं हैं |

सरकार कहती रही हैं कि यह नीतियाँ शस्त्रों को बदमाशों के हाथ से दूर रखने के लिए लागू की गई हैं | जबकि वास्तविकता में कोई भी बदमाश न तो राशन की तरह लाइन में लग कर शस्त्र के लाइसेंस की अर्जी लगा रहा हैं और न ही उन्हे इन नीतियों से हथियार खरीदने में कोई परेशानी हो रही है | अपराधी तो अपना हथियार कालाबाज़ारी से हासिल करता है ताकि इसका पुलिस को पता भी ना लगे , जबकि आम नागरिक को पहले बाबुओं और पुलिस से जूंझकर लाइसेंस लेना पड़ता है और फिर लाइसेंसी हथियार को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे जुटाने पड़ते हैं, बदमाशों पर न तो लाइसेंस की रोक टोक है और उन्हें हथियार भी बहुत कम रुपियों में मिल जाते हैं - सब को मालूम है कि देसी कट्टे केवल रु 500 में भी मिल जाते हैं | खुद सरकार के आंकडे भी यही खुलासा करते हैं - कि अपराध की वारदातों में लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल ना के बराबर है |

ये अहम सवाल है कि जब बदमाशों और आतंकवादियों के हथियारों पर कोई रोक टोक संभव नहीं, तो सीधे उनकी ज़द में आने वाले आम नागरिक पर यह रोक टोक क्यों ? उत्तर जितना सरल है उतना ही शर्मनाक - यह सब सिर्फ इसलिये किया जा रहा हैं ताकि जनता का ध्यान बटा कर यह बात छुपायी जा सके कि सरकार अपराध और आतंक को काबू करने में कितनी असफल है | इन नियमों का उद्देश्य सिर्फ सबकी नज़रों में धूल झोंकना हैं और इन्ही की वजह से हमारे निहत्थे नागरिक अब पूरी तरह से अपराधियों के रहमोकरम पर हैं |

गैर कानूनी आदेश
इतना सब होने के बाद भी विडंबना देखिए कि अब हमारी सरकार इन नियमों को बदल के पूरी तरहां से VIPयों के ही हक़ में करना चाहती हैं | RTI के द्वारा पता लगाया गया हैं कि 31 मार्च 2010 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हर राज्य के गृह विभाग को तुरंत प्रभाव से नई शस्त्र नीति लागू करने का फरमान जारी किया है | संविधान और संसद का मज़ाक बनाते हुए गृह मंत्रालय ने संसद के बनाये हुए शस्त्र कानून को महज़ एक फरमान के द्वारा बदल दिया | इस गैर कानूनी फरमान को जारी करने के चार महीने बाद अब सुनने में आ रहा हैं कि मंत्रिमंडल की मंज़ूरी मिलने पर अब गृह मंत्रालय इसे कानूनी रूप देने के लिए संसद में पेश करने की सोच रहा हैं |

नई नीति , जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कानून का रूप दिया जा रहा हैं , के अनुसार किसी भी नागरिक को तब तक शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया जायेगा , जब तक वह अपनी जान-माल पर कोई गहरा खतरा होने का सबूत नहीं दे पाए | सोचने वाली बात हैं कि तकरीबन हर आपराधिक घटना पीड़ित के दृष्टिकोण से आकस्मिक होती है , कभी उसे पहले बता कर नहीं होती | ऐसा लगता हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय चाहता है कि अबसे सिर्फ VIPयों को ही शस्त्र लाइसेंस दिया जाये | इस नई नीति का VIP और VVIPयों की ओर रुख होना सिर्फ यहीं तक सिमित नहीं हैं , नई नीति के अनुसार अब कानूनी तौर पर एक नए प्रकार का जातिवाद बुना गया है | अब से राज्यों के गृह विभाग को नयी नीति में सिर्फ निर्धारित VIP और VVIPयों को ही "आल इण्डिया" शस्त्र लाइसेंस जारी करने का अधिकार होगा | आम नागरिक को "आल इण्डिया" शस्त्र लाइसेंस को पाने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वार खटकाने पड़ेंगे , ठीक उसी तरह जैसे "प्रोहिबिटेड/प्रतिबंधित बोर" के शस्त्र लाइसेंस के लिए आजकल करना पड़ता हैं | इस नीति में और भी कई ऐसे नए नियम है जो कि सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा और नागरिकों को परेशानी ही देंगे |

इन नीतियों से हमारे आम नागरिक अब अपराधियों और आतंकवादियों के लिए और भी आसान शिकार बन जाएंगे, मगर ऐसा लगता है कि इस सरकार को आम नागरिकों की कोई चिंता नहीं हैं |

हमे क्यों चिंतित होना चाहिए
अगर आप को लगता हैं कि इस नई सरकारी नीति का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो एक बार फिर सोचिये इन स्तिथियों पर :-
आप एक कॉल सेंटर में काम करते हैं और देर रात घर आते समय आप को बदमाश घेर लेते हैं, या फिर आप एक रिटायर्ड नागरिक हैं और आप के घर में चोर घुस आते हैं | शायद आप एक गृहिणी हैं, अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली है , जब कोई अनजान दरवाज़ा तोड़ के अन्दर घुस आता हैं, या शायद आप एक व्यापारी हैं और डकैत आप की जीवन भर की पूँजी लूटना चाहतें हैं | आप किसी बच्चे के माँ या बाप हो सकते हैं , जिस नन्हे को कोई आपकी आँखों के सामने अगवा करने की कोशिश करता हैं , या आप एक अकेली लड़की हैं जिस पर कोई जोर जबरदस्ती करना चाहता हैं | हमारे नागरिक न जाने ऐसे कितने खतरों का सामना हर रोज़ करते हैं , और अगर ऐसी कोई घटना आप के साथ घटे तो बचाव के साधन कितने हैं ? शायद ना के बराबर |

आम आदमी के लिए शस्त्र लाइसेंस प्राप्ति की प्रक्रिया को सामान्य, भ्रष्टाचार मुक्त और सरल बनाकर सही मायने में नागरिकों को आत्म-रक्षा का अधिकार दिलाने के बजाय, हमारी सरकार शस्त्रों को केवल अमीरों और ताकतवरों का साधन बनाना चाहती हैं | आम आदमी के हाथों से आत्म-रक्षा के साधन छीन कर उसे अपराधियों का आसान शिकार बनाया जा रहा हैं |

अब तक आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि 26/11 को मुंबई में दहशत के साए में आए लोगों में से अगर गिनती भर के पास भी आत्म-रक्षा के लिए शस्त्र होते, तो शायद 163 निर्दोषों की जानें नहीं जाती |

नेशनल एसोसिएशन फॉर गन्स राइट्स इंडिया
http://www.gunowners.in
Good luck
Last edited by Virendra S Rathore on Sat Aug 21, 2010 5:00 pm, edited 5 times in total.
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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by shooter » Wed Aug 18, 2010 9:48 pm

Please note the following:

para 2:

line 2 second last word shoud be 'doosrey' (bada 'oo')
line 5 first word should be अनुच्छेद.
third last line: remove 'hak after adhikaar.

Para 3:

line 3: khaufnak shouldnt have half 'f' but full; but i suggest use the word 'bhayaavah'
in the bold text: instead of 'ka izaafaa' use 'ki vriddhi' वृद्धि.
last line: use कीर्तिमान instead of record.

para 4:
line 2: instead of 'nateejay' use परिणाम

para 6:
line 9: use प्रशिक्षण instead of training.

second last para: second last line use साधन instead of 'auzaar'.

Rest seems perfect.

Thanks for the trouble and good job everyone. :cheers:
You want more gun control? Use both hands!

God made man and God made woman, but Samuel Colt made them equal.

One does not hunt in order to kill; on the contrary, one kills in order to have hunted. by Jose Gasset.

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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by Virendra S Rathore » Wed Aug 18, 2010 10:10 pm

Thanks a lot shooter. I've edited the post with your changes.

Anymore suggestions people? Lets make it as perfect as possible.
The section of society about to read this Hindi version is the one which votes the most and commands thorough political attention.
Virendra S Rathore

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Re: NAGRI press release - English & Hindi

Post by kanwar76 » Wed Aug 18, 2010 11:35 pm

Can somebody please shorten it a bit more to fit on a A4 sheet. I am planning to distribute this on red lights on my way to office.

Don't laugh, I am serious :)

-Inder
I am the Saint the Soldier that walks in Peace. I am the Humble dust of your feet, But dont think my Spirituality makes me weak. The Heavens will roar if my Kirpan were to speak...

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